बस ऑपरेटरों को 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत टैक्स की छूट - कैप्टन

Edited By Tania pathak,Updated: 31 Oct, 2020 01:22 PM

100 tax exemption to bus operators till 31 december

मुख्यमंत्री ने राज्य की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के साथ वर्चुअल कांफ्रैंस करने के बाद उक्त आदेश जारी किए हैं। कांफ्रैंस में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, रजिया सुल्ताना तथा ट्रांसपोर्ट सचिव के. शिवा प्रसाद ने भी भाग लिया...

जालंधर (धवन): पंजाब में बस आप्रेटरों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र ने 31 दिसम्बर तक राज्य की बसों, मिनी व स्कूल बसों के मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट देने के आदेश दिए हैं तथा साथ ही 31 मार्च 2021 तक टैक्सों के बकाया भुगतान को बिना किसी ब्याज व जुर्माने के स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस आदेश से ट्रांसपोर्ट सैक्टर को लगभग 100 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना के साथ इस मामले को लेकर चर्चा करने के बाद मिनी बस आप्रेटरों के अन्य मसलों को भी अगले सप्ताह हल करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने राज्य की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के साथ वर्चुअल कांफ्रैंस करने के बाद उक्त आदेश जारी किए हैं। कांफ्रैंस में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, रजिया सुल्ताना तथा ट्रांसपोर्ट सचिव के. शिवा प्रसाद ने भी भाग लिया। ट्रांसपोर्ट विभाग ने आरंभ में 31 दिसम्बर तक टैक्सों में 50 प्रतिशत तक छूट देने का सुझाव रखा था परन्तु मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्टरों की ङ्क्षचताओं व समस्याओं को देखते हुए विभाग को 100 प्रतिशत राहत देने के आदेश दिए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी 30 सितम्बर तक ट्रांसपोर्टरों को 2 महीने के लिए टैक्सों में 100 प्रतिशत छूट दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्टरों को आ रही समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अभी 10 प्रतिशत सवारियां ही बस सेवा का उपयोग कर रही हैं तथा ऐसी स्थिति में वह अपने वाहनों के लिए डीजल की लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

यद्यपि राज्य ट्रांसपोर्ट व पी.आर.टी.सी. की अधिक मांग है परंतु बस आप्रेटरों को कोविड महामारी के कारण लगातार मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। कैप्टन अमरेन्द्र ट्रांसपोर्टरों की इस बात से सहमत थे कि उन्हें इस वर्ष के अंत तक कुल टैक्स में राहत दी जाए।

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