Live: पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए Voting जारी, 10 बजे तक इतने प्रतिशत हुआ मतदान

Edited By Vatika,Updated: 15 Oct, 2024 10:44 AM

punjab panchayat election

पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुबह 8 बजे से  मतदान शुरू हो गया है

पंजाब डेस्कः पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुबह 8 बजे से मतदान जारी हैै, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। सुबह 10 बजे तक 10 प्रतिशत मतदान हुआ है। वहीं राज्य में कुल 13937 पंचायतें है, जिसमें 1.33 करोड़ वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव EVM मशीन नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो रहे है। वहीं पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए है। बता दें कि सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने  पंजाब सरकार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर पर आधारित बैंच ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट द्वारा 270 से अधिक ग्राम पंचायत पर लगाई गई रोक के आदेश भी वापस ले लिए है। 

Live Update:-

समराला के गांव ढिलवां में पोलिंग बूथ पर तैनात एक पुलिस कर्मी की अचानक मौत से मची अफरा-तफरी

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तरनतारन के गांव सोहल सैन भगत में पोलिंग बूथ के बाहर चली गोलियां, 1 घायल 

elections in this village of punjab mired in controversy

लुधियाना का गांव रत्तोवाल के उम्मीदवार का चुनाव निशान  रातो-रात बदला, जो अब लंच बॉक्स न होकर ट्रैक्टर बन गया है। 

गांव भगूपुर बेट में रोका गया वोटिंग का काम
ब्लाक चोगावां अधीन आते सहरदी गांव भगूपुर बेट में रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर गांव वासियों ने  मतदान शुरू नहीं होने दिया। लोगों का कहना है कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर  को ना बदला गया तो वोटों का काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। 

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ब्लाक मजीठा के गांव हरिया में लगी लंबी कतारें, वोटरों में भारी उत्साह 

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समाना के गांव राजूमाजरा में वोटिंग रोक दिया गया है। मतदान केंद्र में पोलिंग टीम भी मौजूद है। वहीं पुलिस ने बाहर खड़े वोटरों को अंदर जाने से रोक दिया है और कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव रोक दिए गए है। 

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पंजाबी गायक गैरी संधू के गांव रुढ़का कलां से सरपंच की उम्मीदवार बीबी अरविंदर कौर पोलिंग बूथ के बाहर आते हुए। 

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पटियाला के गांव चौंहठ में वोट डालने के लिए लाइनों में लगे वोटर 

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इनमें से कोई दस्तावेज दिखा मतदाता डाल सकेंगे वोट
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोई भी नागरिक मतदान केंद्र पर पहचान पत्र के तौर पर अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और नीला कार्ड दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा फोटोयुक्त नागरिक पासबुक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सेवा पहचान पत्र (फोटो सहित) जो केंद्र/प्रांतीय सरकार/पी.एस.यू./स्मार्ट कार्ड (द्वारा जारी) एन.पी.आर. के तहत आर.जी.आई.), पैंशन दस्तावेज, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी एम.पी./एम.एल.ए. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्याग आई.डी. कार्ड (यू.डी.आई.डी. कार्ड) दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।

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