Edited By Vatika,Updated: 17 Oct, 2019 11:13 AM
आतंकवाद के काले दौर के दौरान घंटा घर चौक के पास वर्ष 1995 में हुए बम ब्लास्ट मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत
लुधियाना(मेहरा): आतंकवाद के काले दौर के दौरान घंटा घर चौक के पास वर्ष 1995 में हुए बम ब्लास्ट मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत में आज भी आरोपी जगतार सिंह हवारा के वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग से अदालत में धारा 313 सी.आर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज नहीं हो सके।
न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत ने मामले की सुनवाई आज के लिए तय की थी। अदालत ने हवारा के बयान दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई 18 अक्तूबर के लिए स्थगित की है।