Edited By Subhash Kapoor,Updated: 10 May, 2026 12:39 AM

शनिवार को सेशन डिवीजन लुधियाना के न्यायिक अदालत परिसरों लुधियाना, जगराओं, समराला, खन्ना और पायल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लुधियाना हरप्रीत कौर रंधावा की देखरेख में...
लुधियाना (मेहरा, गणेश/सचिन) : शनिवार को सेशन डिवीजन लुधियाना के न्यायिक अदालत परिसरों लुधियाना, जगराओं, समराला, खन्ना और पायल में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लुधियाना हरप्रीत कौर रंधावा की देखरेख में संपन्न हुआ। हरप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के उद्देश्य से लुधियाना मुख्यालय में 48 तथा उपमंडलों जगराओं, समराला, खन्ना और पायल में 10 बेंचों का गठन किया गया।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में 1,15,000 से अधिक मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया, जिनमें से 1,10,000 से अधिक मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया गया तथा कुल ₹199.77 करोड़ से अधिक राशि के अवार्ड पारित किए गए।
लोक अदालत की विशेष उपलब्धियों में 12 वर्ष पुराने निष्पादन मामले पियारा सिंह बनाम हरबंस कौर का समझौते के आधार पर निपटारा शामिल रहा। इसके अतिरिक्त विक्की कुमार बनाम दीपांशु मामले में सड़क हादसे में स्थायी रूप से दिव्यांग हुए पीड़ित विक्की कुमार को ₹25 लाख मुआवजा देने पर समझौता हुआ, जिसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 45 दिनों के भीतर अदा किया जाएगा।
हरप्रीत कौर रंधावा ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं सस्ता निपटारा संभव होता है। लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री के समान प्रभाव रखता है तथा इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि अगली नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत 18 जुलाई 2026 को होगी। उन्होंने लोगों से कानूनी सहायता एवं अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क करने की अपील की।
इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन लुधियाना के प्रधान एडवोकेट विपिन सग्गर, सचिव एडवोकेट हिमांशु वालिया तथा एडवोकेट राजनीश लखनपाल भी उपस्थित रहे।