मोटर व्हीकल एक्ट पॉलिसी में खामियों को लेकर वकीलों ने डिप्टी कमिश्नर को मांगपत्र सौंपा

Edited By Sunita sarangal,Updated: 27 Jan, 2020 11:17 AM

lawyers submitted a demand letter to deputy commissioner

मोटर व्हीकल एमैंडमैंट एक्ट नोटीफिकेशन-2019 द्वारा एक मांगपत्र डिप्टी कमिश्नर वरिंद्र कुमार शर्मा को सौंपा गया।

जालंधर(जतिंद्र): मोटर व्हीकल एमैंडमैंट एक्ट नोटीफिकेशन-2019 द्वारा एक मांगपत्र डिप्टी कमिश्नर वरिंद्र कुमार शर्मा को सौंपा गया। इस मौके विशेष रूप से एड. नवजोत सिंह, संजय चौधरी, सुतीक्षण समरोल, पुरुषोत्तम कपूर, विशाल परुथी, साहिल कुमार, ज्योति बाला, रजनी, अजय तलवार, परमजीत सिंह कंडा, अभिनव भगत शामिल थे। 

नवजोत सिंह ने मोटर व्हीकल एक्ट पॉलिसी को नाजायज वसूली का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जैसे कत्ल और कत्ल के प्रयासों की भारतीय कानून में अलग-अलग सजा है वैसे ही जिसने लाइसैंस नहीं बनवाया तथा लाइसैंस बने होने के बावजूद जो घर से आते वक्त मात्र लाना भूल गया की सजा भी अलग-अलग होनी चाहिए। जबकि नई पॉलिसी अधीन दोनों में एक जैसा जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि 19 दिसम्बर 2019 से लागू की गई नई पॉलिसी के अनुसार उक्त तिथि के बाद वाले चालानों में  नए रेट वसूले जा सकते हैं जबकि मौजूदा अधिकारी 19 दिसम्बर से पहले चालानों के भी पुराने रेट की बजाय नए से वसूल रहे हैं। इस दौरान सभी सदस्यों ने डिप्टी कमिश्नर से मांग की कि वे 10 दिनों के भीतर इन मांगों को पूरा करें अन्यथा एडवोकेट व जनता मिलकर पूरे राज्य में इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

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