Edited By Sunita sarangal,Updated: 26 Feb, 2020 10:37 AM

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के फैसले के मुताबिक अलॉटी मान सिंह व मदन सिंह को क्रमश: देने होंगे 34 व 22 लाख रुपए
जालंधर(चोपड़ा): नैशनल कमिशन ने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को बड़ा झटका देते हुए सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन से संबंधित 2 मामलों में ट्रस्ट द्वारा दायर की रिवीजन पटीशनों को डिसमिस कर दिया। इसके साथ ही कमिशन ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के फैसले को बहाल रखते हुए अलॉटियों मान सिंह निवासी कपूरथला व मदन सिंह निवासी नंगल लुबाना को फैसले के मुताबिक बनती रकम का भुगतान करने का आदेश भी जारी किया है। इन आदेशों के चलते अब ट्रस्ट को अलॉटी मान सिंह को करीब 34 लाख रुपए और मदन सिंह को करीब 22 लाख रुपए का भुगतान करना होगा।
वर्णनीय है कि इन दोनों मामलों में अलॉटियों को वर्ष 2011 में सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन में अलग-अलग प्लाट अलाट हुए थे, जिसके बदले मान सिंह ने ट्रस्ट को 16,24,650 रुपए और मदन सिंह ने 9,86,950 रुपए का भुगतान किया था, परंतु वर्ष 2013 में जब अलॉटी अपने-अपने प्लाटों का मुआयना करने गए तो उन्हें वहां कोई प्लाट नहीं मिला जिसके चलते अलॉटियों ने ट्रस्ट को प्लाट की किस्तें देनी बंद कर दीं। दोनों अलॉटियों ने ट्रस्ट के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में केस दायर किए।
फोरम ने 9 सितम्बर 2014 को फोरम ने अलॉटियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ट्रस्ट को अलॉटियों द्वारा जमा करवाया पैसा वापस देने व पैसा जमा करवाने की तारीख से बनता 9 प्रतिशत ब्याज व 3 हजार रुपए कानूनी खर्च देने के निर्देश दिए। ट्रस्ट ने फोरम के इस फैसले के खिलाफ 10 अक्तूबर 2014 में स्टेट कमिशन में अपील दायर की। स्टेट कमिशन ने 7 मार्च 2017 को ट्रस्ट की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया जिसके उपरांत ट्रस्ट ने राहत पाने को लेकर 28 नवम्बर 2019 को नैशनल कमिशन का दरवाजा खटखटाया, परंतु कमिशन ने भी ट्रस्ट को कोई राहत देने की बजाय उनकी पटीशनों को डिसमिस कर दिया।