कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने नए आदेश किए जारी

Edited By Sunita sarangal,Updated: 11 Oct, 2019 08:56 AM

commissioned police issued new orders to maintain law and order

मुंह ढक कर वाहन चलाने पर रोक, होटलों व गैस्ट हाऊसों में शिनाख्त के बिना लोगों की एंट्री पर रोक

जालंधर(शौरी): कानून व्यवस्था को बनाए रखने व आपराधिक तत्वों पर और शिकंजा कसने के उद्देश्य से त्यौहारी सीजन में कमिश्नरेट पुलिस ने नए आदेश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देशों पर डी.सी.पी. (लॉ एंड ऑर्डर) बलकार सिंह द्वारा आज कुछ महत्वपूर्ण निर्देश धारा-144 के तहत जारी किए गए हैं, जिसमें लोगों को इन नियमों की पालना सख्ती से करने के लिए कहा गया है। ये निर्देश पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्राधिकार में आते सभी इलाकों पर लागू होंगे। 

डी.सी.पी. बलकार सिंह द्वारा जारी किए गए पहले आदेश में कहा गया है कि वाहन चालक कपड़े से मुंह ढक कर अपना वाहन नहीं चला सकेंगे, क्योंकि इनका लाभ कई बार आपराधिक तत्व उठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अमन-कानून को हर हाल में बरकरार रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने होटलों व गैस्ट हाऊसों में शिनाख्त के बिना लोगों की एंट्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। होटलों व गैस्ट हाऊस वालों को भी ठहरने वाले लोगों की पहचान के बारे में पूरा रिकार्ड रखना होगा।

उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में यह बात आई है कि होटलों, गैस्ट हाऊसों तथा सरायों के प्रबंधक लोगों से कमरा देते समय कोई भी प्रूफ नहीं लेते हैं, जिनका लाभ कई बार असामाजिक तत्व उठा लेते हैं इसलिए प्रबंधकों को ठहरने वाले सभी लोगों के आई.डी. प्रूफ अपने पास रखने होंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह से मकान मालिक तथा पी.जी. वाले भी किराएदारों के बारे में पूरी जानकारी अपने पास रखें तथा अपने किराएदारों के बारे में पूरी जानकारी पुलिस थानों में भी देनी होगी क्योंकि अगर उनकी जानकारी पुलिस में नहीं होगी तो कोई घटना होने पर ऐसे आपराधिक तत्वों की पहचान करने में मुश्किल आ सकती है। 

पटाखा निर्माताओं पर भी नए दिशा-निर्देश लागू
डी.सी.पी. बलकार सिंह ने कहा कि पटाखा फैक्टरी वालों और बेचने वालों पर दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिनके तहत उन्हें कहा गया है कि प्रत्येक पटाखे के बॉक्स के ऊपर पटाखे की आवाज का स्तर लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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