नकली सीमैंट बेचने वाले 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद

Edited By Vatika,Updated: 18 Oct, 2019 11:56 AM

3 accused imprisoned for 3 years for selling fake cement

न्यायिक दंडाधिकारी दलीप कुमार की अदालत ने नकली सीमैंट बेचने के मामले में सरकारी वकील आर.एस. जोसन व विनोद कुमार ने अपनी दलीलें पेश कीं।

अबोहर(भारद्वाज, स.ह.): न्यायिक दंडाधिकारी दलीप कुमार की अदालत ने नकली सीमैंट बेचने के मामले में सरकारी वकील आर.एस. जोसन व विनोद कुमार ने अपनी दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर केवल सिंह पुत्र सुखदेव सिंह वासी लंबी ढाब, बेअंत सिंह पुत्र पप्पू सिंह वासी बाईपास गली नं. 5 मुक्तसर, बलविंद्र सिंह बराड़ पुत्र प्रीतम सिंह वासी मुक्तसर, दलबीर सिंह पुत्र बचन सिंह वासी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं।

अदालत ने सरकारी वकील तथा सहायक सब-इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर चारों आरोपियों को 420, 465, 467, 468, 472, 120बी व अन्य धाराओं में दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष की कैद व 55,000-55,000 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में जो आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए उन्हें भगौड़ा घोषित किया गया है। जानकारी अनुसार सदर थाना अबोहर की पुलिस के ए.एस.आई. गुरमीत सिंह ने टी प्वाइंट बाईपास पर 14.09.2012 को नाकाबंदी कर रखी थी। इतने में एक ट्रक (नं.पीबी 29ए 9896) आता दिखाई दिया।

शक के आधार पर ट्रक चालक को रोका गया था और तलाशी ली गई तो उसमें सीमैंट के कट्टे लदे हुए थे। जब बिल बुक व कम्पनी के गट्टों की जांच की गई तो पता चला कि ट्रक का नंबर फर्जी है व सीमैंट नकली है। 14.9.2012 को सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में 20, 465, 467, 468, 472, 120बी व अन्य धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया। चारों आरोपियों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। 5वें आरोपी को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। 
 

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