होशियारपुर नगर निगम के लिए वोटिंग जारी, कुल 219 उम्मीदवार मैदान में

Edited By Urmila,Updated: 05 Jul, 2026 01:25 PM

voting for hoshiarpur municipal corporation continues

पंजाब में आज सुबह से 4 जगहों पर वोटिंग जारी है। दरअसल, पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राज्य के 4 लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े चुनाव कराने का ऐलान किया था।

होशियारपुर (घुम्मन) : पंजाब में आज सुबह से 4 जगहों पर वोटिंग जारी है। दरअसल, पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने राज्य के 4 लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े चुनाव कराने का ऐलान किया था। इन आदेशों के मुताबिक, आज नगर निगम होशियारपुर, नगर परिषद गुरुहरसहाय, जलालाबाद और नगर पंचायत ममदोट के चुनाव हो रहे हैं। इन चारों चुनाव क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। जिला प्रशासन ने नगर निगम होशियारपुर के चुनाव प्रोसेस के लिए कड़े इंतज़ाम किए हैं।

जानें अब तक कितने परसेंट वोटिंग हुई है

होशियारपुर में सुबह 10 बजे तक 12.27 परसेंट वोटिंग हुई है
दोपहर 12 बजे तक 28.11 परसेंट वोटिंग हुई है

वोटिंग को आसान और ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किए गए इंतज़ामों की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि 50 वार्ड के लिए कुल 1,33,569 वोटर वोट डालेंगे, जिसके लिए कुल 139 बूथ बनाए गए हैं और इन चुनावों में कुल 219 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, वोटिंग के बाद उसी पोलिंग बूथ पर वोटों की गिनती शुरू होगी। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से तय संख्या में सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है ताकि पूरा इलेक्शन का काम आसानी से पूरा हो सके।

यहां आपको बता दें कि वोटर वोटर कार्ड से अपना वोट डाल सकेंगे। अगर किसी वोटर के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो वह आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो वाला पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड/नीला कार्ड, फोटो वाला आर्म्स लाइसेंस, फोटो वाला पेंशन डॉक्यूमेंट, फ्रीडम फाइटर पहचान पत्र (फोटो सहित), बैंक या पोस्ट ऑफिस से जारी फोटो वाली कॉपी दिखाकर वोट दे सकेगा।

इसी तरह, ऐसे वोटर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, सांसद सदस्य या विधायकों को जारी पहचान पत्र, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा जारी वाई.डी.आई.डी. कार्ड, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर/कर्मचारियों को जारी विभागीय पहचान पत्र और मान्यता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा स्टूडेंट्स को जारी फोटो पहचान पत्र दिखाकर वोट दे सकेंगे।

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