Edited By Kamini,Updated: 13 Sep, 2022 02:22 PM
पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
चंडीगढ़: पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार घर-घर आटा स्कीम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट से इस फैसले पंजाब के डिपो धारकों में खुशी की लहर पाई जा रही है। दरअसल, एन.एफ.एस.ए. डिपो होल्डर्स वेल्फेयर एसोसिएशन पंजाब द्वारा की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई है।
बता दें पंजाब सरकार 1 अक्तूबर से घर-घर आटा पहुंचाने की योजना को लागू करने तैयारी में थी। पंजाब सरकार द्वारा बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज स्कीम के नाम पर बांटी जा रही गेहूं कम मिलने, खराब गेहूं या फिर ऐसे कार्ड होल्डरों को जो स्कीम के योग्य न होने की शिकायतें मिल रही थी। जिस पर एक्शन लेते हुए सी.एम. मान ने यह परिवर्तन कर दिया था कि वे पहले जैसे गेहूं लेना चाहते हैं या फिर सरकार की नई स्कीम तहत आटा सप्लाई करना चाहते हैं। 1 करोड़ 42 लाख लाभार्थियों को आटे की सप्लाई शुरू होनी थी।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here