Edited By Kalash,Updated: 18 Jun, 2025 01:24 PM

विभिन्न पाबंदियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
बठिंडा (वर्मा): जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर विभिन्न पाबंदियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के भीतर ऑलिव ग्रीन रंग की सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) रंग की जीप, मोटरसाइकिल, मोटर वाहनों के प्रयोग पर पाबंदी लगाई है।
एक अन्य आदेश के अनुसार, पंजाब गांव और छोटे शहर नियंत्रण अधिनियम, 1918 की धारा 3 उपधारा 1 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के भीतर गांवों, रेलवे ट्रैक, सूए और नहरों के पुलों, सार्वजनिक जल निकासी नालियों और सूए, रजबाहे, तेल पाइपलाइनों आदि के साथ लगते सभी गांवों के सभी सक्षम वयस्क पुरुष गांव, रेलवे ट्रैक, जल आपूर्ति योजनाओं, नहरों, जल निकासी नालियों और सूए टूटने से बचाने के लिए उनकी ठीकरी पहरा करने की ड्यूटी निभाएंगे। जारी आदेशों के अनुसार सिविल एयरपोर्ट विर्क कलां, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी रामां, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., बल्क पी.ओ.एल. टर्मिनल फुस मंडी मानसा रोड बठिंडा के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन कैमरे चलाने व उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेशों के अनुसार, वायु सेना ने पुलिस वेरिफिकेशन के बिना भिसियाना हवाई अड्डे के बाहर 100 गज के क्षेत्र में दुकानें स्थापित करने और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पुराने तहसील परिसर, बठिंडा में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों, बूथों, चैंबरों आदि के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश सरकारी भूमि पर सरकारी भवनों के निर्माण पर लागू नहीं होंगे। जारी आदेशों के अनुसार जिले की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बठिंडा जिले की सीमा के अंदर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व अन्य परिवहन साधनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिनके माध्यम से बजरी, मिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है तथा इस बजरी, मिट्टी आदि ट्रॉली को बिना ढके इधर-उधर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी प्रकार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अन्य आदेशों के अनुसार जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शादी-ब्याह व अन्य समारोहों आदि में पटाखे फोड़ने, आतिशबाजी करने तथा हथियार चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जारी आदेशों के अनुसार, उपरोक्त के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को पानी की टंकी या ऐसे ऊंचे स्थानों पर चढ़ने पर प्रतिबंध है। ये आदेश 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे।
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