Edited By Kamini,Updated: 26 Jul, 2025 04:32 PM

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किए हैं।
बरनाला : जिला मजिस्ट्रेट बरनाला टी. बेनिथ ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक, सुचारू रूप से संपन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार, 27 जुलाई को मतदान वाले दिन, जिला बरनाला में स्थापित मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी उम्मीदवार या उसका समर्थक मतदान केंद्रों या किसी भी सार्वजनिक/निजी स्थान पर प्रचार नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों के पास शोर या हुड़दंग नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में सेल्युलर फोन/कॉर्डलेस फोन वायरलेस सेट/लाउड स्पीकर/मेगाफोन आदि का प्रयोग नहीं करेगा।
यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात पर्यवेक्षकों, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों, मतदान मतगणना से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। प्रचार संबंधी कोई भी पोस्टर/बैनर नहीं लगाया जाएगा, कोई भी राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अपना मतदान केंद्र/टेंट नहीं लगाएगा। राज्य चुनाव आयोग, पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी बरनाला या ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अपना निजी वाहन नहीं ले जाएगा।
पंचायत चुनाव वाले गांवों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
एक अन्य आदेश के तहत, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी होने की तिथि से 28 जुलाई, 2025 तक जिला बरनाला में चुनाव से संबंधित गांवों की सीमा के भीतर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश नागरिक कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव 27 जुलाई को होने हैं और इसी दिन बरनाला जिले के गाँव छन्ना गुलाब सिंह (ब्लॉक शाहना) में सरपंच पद के चुनाव के लिए मतदान होना है।
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