नवांशहर में लगी सख्त पाबंदियां, आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 06 Jul, 2026 05:20 PM

strict restrictions imposed in nawanshahr

यह आदेश जारी किया गया है जो 4 सितम्बर 2026 तक लागू रहेगा।

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत दी गई शक्तियों के तहत किसी भी व्यक्ति को संबंधित विभागों और मालिकों की अनुमति के बिना सरकारी भवनों और निजी भवनों, राष्ट्रीय राजमार्गों, लिंक सड़कों और पेड़ों पर विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। आदेश के मुताबिक इन विज्ञापनों और होर्डिंग्स से सड़क पर जा रहे लोगों का ध्यान भटकता है और दुर्घटना होने का डर रहता है। जिसके चलते यह आदेश जारी किया गया है जो 4 सितम्बर 2026 तक लागू रहेगा।

जिले में सड़क व चौक-चौराहों पर जाम लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के भीतर किसी भी यूनियन/संगठन द्वारा सड़कों/चौराहों पर यातायात अवरुद्ध करने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, विभिन्न संगठनों और यूनियनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना/प्रदर्शन के दौरान मुख्य मार्ग पर रास्ता अवरुद्ध करने के कारण चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ले जाने वाली एंबुलैंस को रास्ता नहीं मिलने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली असुविधा को देखते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के लिए जिले के 3 उपमंडलों में स्थानों की पहचान की गई है और कोई भी संगठन/यूनियन स्थानीय प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना इन स्थानों पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इन स्थानों में सब-डिवीजन नवांशहर में दशहरा ग्राउंड नवांशहर और नगर परिषद नवांशहर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव गुजरपुर कलां का लगभग 40 कनाल क्षेत्र निकट रेलवे फाटक बंगा रोड नवांशहर, सब-डिवीजन बंगा में पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत गांव पुनिया और सब-डिवीजन बलाचौर में नगर निगम खेल का मैदान (निकट सिविल अस्पताल) जगतपुर रोड सियाणा की पहचान की गई है। निर्धारित स्थानों पर अनुमति लेने के बाद संबंधित एस.डी.एम. से लाऊड स्पीकर की अनुमति संबंंधित एस.डी.एम. से लेना जरूरी होगा।

आदेशों के अनुसार, नवांशहर में चंडीगढ़ चौक, बस अड्डा चौक और नेहरू गेट पर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन/यातायात में बाधा डालना भी प्रतिबंधित है। इसके साथ ही जिले के तहसील परिसरों, एस.डी.एम. परिसरों और डी.ए.सी. परिसरों में किसी भी प्रकार की गतिविधि, विरोध प्रदर्शन या लाऊड स्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार उपरोक्त निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान/सड़क पर धरना/प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश 4 सितम्बर 2026 तक लागू रहेंगे।

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