Edited By Kamini,Updated: 10 Jun, 2026 07:54 PM
इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिले में एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के अंदर लालटेन पतंग, विश पतंग वगैरह के इस्तेमाल पर पूरी तरह से...
बठिंडा (विजय वर्मा): इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिले में एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के अंदर लालटेन पतंग, विश पतंग वगैरह के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सिविल एविएशन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, लालटेन पतंग, विश पतंग का इस्तेमाल लैंडिंग और टेक-ऑफ के दौरान एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन और सुरक्षा के लिए खतरा है।
इस आदेश के अनुसार, जिले में कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति को ध्यान में रखते हुए, हर PG मालिक अपने PG का रजिस्ट्रेशन कराने और PG में रहने वाले बच्चों/किराएदारों का संबंधित पुलिस स्टेशन/सांझ केंद्र के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिम्मेदार होगा। आदेश के अनुसार, PG मालिकों को अपने PG में रहने वाले स्टूडेंट्स और किराएदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और CCTV कैमरे लगाने का भी आदेश दिया गया है, ताकि कोई शरारती तत्व किसी स्टूडेंट/किराएदार की आड़ में सामाजिक शांति भंग न कर सके। ये सभी आदेश 9 अगस्त, 2026 तक लागू रहेंगे।
इसी तरह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अन्य आदेशों के अनुसार, जिले में शादी, विवाह और अन्य समारोहों के दौरान पटाखों, आतिशबाजी और बंदूकों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एक और आदेश में तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी रमन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, IO, BPCL, HPCL, ब्लॉक POL टर्मिनल, फूस मंडी मानसा रोड बठिंडा, 2-G बायो इथेनॉल प्लांट, अंबुजा सीमेंट प्लांट, गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट, सिविल एयरपोर्ट विर्क कलां, एयर फोर्स भिसियाना, GAIL दयालपुरा, RT बठिंडा, SV गहरी बुट्टर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
जारी किए गए आदेश के अनुसार, जिला बठिंडा की सीमा के अंदर नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मटीरियल से बने पतंग उड़ाने वाले धागे (चाइना धागा) के बनाने, बेचने, स्टोर करने, खरीदने, सप्लाई करने, इंपोर्ट करने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जारी किए गए एक और आदेश के अनुसार, जिले की सीमा के अंदर सीमेंट का बिना इजाजत के स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, इस्तेमाल करना या बेचना मना है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, बठिंडा के पुराने तहसील कॉम्प्लेक्स में सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से बन रही दुकानों/बूथ चैंबर, खोखे वगैरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। यह ऑर्डर सरकारी जमीन पर सरकारी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन पर लागू नहीं होगा। एक और ऑर्डर के जरिए, बठिंडा शहर में ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए भारी कमर्शियल गाड़ियों (ट्रक, ट्रेलर, तेल टैंकर वगैरह) के सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है।
जारी ऑर्डर के मुताबिक, बठिंडा ज़िले की हद में ट्रैक्टर और उससे जुड़े इक्विपमेंट वगैरह के खतरनाक परफॉर्मेंस/स्टंट ऑर्गनाइज़ करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी एक और ऑर्डर के मुताबिक, कोई भी आम आदमी सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते या प्रमोट करते हुए कोई भी तस्वीर या वीडियो अपलोड नहीं करेगा और हथियारों के इस्तेमाल की तारीफ करने वाला कोई भी टेक्स्ट पोस्ट या शेयर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी फंक्शन/फंक्शन/प्रोग्राम वगैरह में ऐसा कोई गाना नहीं गाएगा या कोई नाटक नहीं करेगा जिसमें हथियारों को दिखाया या प्रमोट किया गया हो।
यह आदेश आर्म्ड फोर्स, पुलिस, होमगार्ड या दूसरे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो एजुकेशनल और कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, होटल, शादी की जगहों वगैरह में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जारी आदेश के मुताबिक, जिले में प्रेगाबालिन 75 MG कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि केमिस्ट दवा देते समय प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर अपनी मुहर लगाए और दवा देने की तारीख लिखी जाए।
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