Edited By Kamini,Updated: 15 Jul, 2025 05:04 PM

जिले में फार्मेसियों को सख्त आदेश जारी हुए हैं।
नवांशहर : जिले में फार्मेसियों को सख्त आदेश जारी हुए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्धारित समय के लिए ही फार्मेसी द्वारा देने के आदेश दिए है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि फार्मेसी द्वारा इस दवा का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा बताया गया है कि प्रीगैबलिन का उपयोग आमतौर पर फाइब्रोमायल्जिया/न्यूराल्जिया आदि बीमारियों से संबंधित मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट/साइकियाट्रिस्ट/जी.डी.एम.ओ. द्वारा किया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका उपयोग नशे के रूप में किया जा सकता है। इसलिए, इस दवा को केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्धारित समय के लिए ही फार्मेसी द्वारा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त आदेश 14 सितम्बर 2025 तक लागू रहेगा।
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