नवांशहर जिले में नई हिदायतें जारी! 14 जून तक लगी पाबंदियां

Edited By Kalash,Updated: 20 Apr, 2026 05:26 PM

restrictions imposed nawanshahr

जिले में किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थानों, जुलूस, बारात, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों/सार्वजनिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक आदेश जारी कर जिले में किसी भी प्रकार के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक स्थानों, जुलूस, बारात, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों/सार्वजनिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में हथियार/हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके अलावा हथियारों के सार्वजनिक एवं सोशल मीडिया प्रदर्शन पर भी उक्त प्रतिबंध लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस प्रतिबंध/निषेध के दायरे में हथियार या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने भी शामिल हैं। इसको लेकर जिला पुलिस की ओर से अलग-अलग इलाकों में औचक चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति के पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने, जुलूस/सभा/रैली पर रोक 

एक अन्य आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, सार्वजनिक स्थानों पर नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने, बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस/बैठकें/रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैली आयोजित की जा सकती है। यह आदेश सेना की वर्दी में पुलिस/सैन्य कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी और विवाह/शादी/शोकसभा/धार्मिक स्थानों/संस्थाओं के अंदर परमात्मा/अकाल पुरख की स्तुति में शबद कीर्तन करने पर लागू नहीं होंगे।

जिलाधिकारी ने एक अन्य आदेश के माध्यम से जिले में सरकारी/पंचायत भूमि पर किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा गेट के निर्माण पर रोक लगा दी है। यदि ऐसे किसी स्मारक द्वार का निर्माण कराया जाना है तो पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेने के बाद जिलाधिकारी से मंजूरी ली जाएगी।

पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश 

ऐसे में जिले के बैंकों के प्रबंधकों और पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश जारी किया गया है कि वे अपने पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जिनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 07 दिनों की हो। जारी आदेश में जिलाधिकारी ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि समय-समय पर पेट्रोल पंपों एवं बैंकों में लूट/चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इन डकैतियों के दौरान लुटेरे हथियारों के साथ जाते हैं और जबरन घुसकर लूटपाट करते हैं, जिससे आम जनता की जान-माल को खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उन लुटेरों के पास खतरनाक हथियार होते हैं। बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगने से इन घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। ये आदेश 14 जून 2026 तक लागू रहेंगे।

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