Punjab : धारा 144 के तहत जारी हो गए सख्त आदेश, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Urmila,Updated: 27 Sep, 2025 01:50 PM

strict orders issued under section 144

जिला मजिस्ट्रेट बरनाला, टी. बैनिथ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, एक आदेश जारी किया है।

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि) : जिला मजिस्ट्रेट बरनाला, टी. बैनिथ ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, बरनाला जिले में जो भी व्यक्ति मैरिज पैलेस, होटल या रेस्टोरेंट बनाने के इच्छुक हैं या जिनके ये प्रतिष्ठान पहले से चल रहे हैं, उन्हें पुडा/टाउन प्लानर के कार्यालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस अनुमोदन की प्रति को होटल, मैरिज पैलेस और रेस्टोरेंट में एक उपयुक्त स्थान पर लगाया जाना चाहिए। कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जो एस.एच.ओ. या उससे उच्च पद का हो, इन स्थानों का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का उद्देश्य

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में पहले से चल रहे और नए खुलने वाले कई होटलों, मैरिज पैलेसों और रेस्टोरेंटों में अक्सर तकनीकी खामियां रह जाती हैं। ये खामियां वहां आने वाली जनता के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। इन प्रतिष्ठानों के निर्माण की गुणवत्ता, जैसे इमारत की संरचना, बिजली की फिटिंग, स्थल के लिए उपयुक्त जगह, पार्किंग और सड़क से वैध दूरी और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की पुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि उनके मालिक संबंधित कार्यालयों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें।

सीमन के अवैध भंडारण पर प्रतिबंध

अगले आदेश के तहत, जिला बरनाला के भीतर अवैध रूप से सीमन का भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, यह आदेश कुछ संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। इनमें पशु विकास और पंचायतें, पंजाब के सभी पशु चिकित्सा संस्थान (पशु अस्पताल, पशु डिस्पेंसरी और पॉलीक्लिनिक), ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के तहत चलने वाले पशु ग्रामीण पशु चिकित्सा अस्पताल (जो पशुपालन विभाग, पंजाब द्वारा आपूर्ति किए गए सीमन का उपयोग कर रहे हैं) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, यह आदेश मिल्कफेड और कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, गडवासु, लुधियाना द्वारा चलाए जा रहे कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों, और किसी भी अन्य कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर लागू नहीं होगा जो पशुपालन विभाग, पंजाब द्वारा संसाधित और आपूर्ति किए गए या आयातित बोवाइन सीमन का उपयोग कर रहे हैं। प्रगतिशील डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन, पंजाब के सदस्य, जिन्होंने केवल अपने पशुओं के उपयोग के लिए बोवाइन सीमन आयात किया हो, उन्हें भी इस आदेश से छूट दी गई है।

हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ भाषणों पर रोक

इसी दौरान, एक और आदेश जारी करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट बरनाला ने हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थानों, शादी की पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और उनका प्रदर्शन करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अलावा, किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने पर भी पाबंदी होगी।

ये सभी आदेश 14 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन कदमों का उद्देश्य जिले में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!