Punjab : खाली प्लॉटों को लेकर मालिकों को सख्त आदेश जारी, नहीं मानने पर ...

Edited By Urmila,Updated: 11 Jul, 2025 12:04 PM

strict orders issued to owners regarding vacant plots

जिले में गंदगी और मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से बरनाला के जिला मैजिस्ट्रेट टी. बैनिथ ने खाली पड़े प्लॉटों की सफाई के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): जिले में गंदगी और मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से बरनाला के जिला मैजिस्ट्रेट टी. बैनिथ ने खाली पड़े प्लॉटों की सफाई के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्लॉट मालिकों/कब्जाधारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्लॉटों में जमा कूड़ा-कचरा, गंदगी और वर्षा का रुका हुआ पानी तुरंत स्वयं के स्तर पर साफ करवाएं।

जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी प्लॉट मालिक या कब्जाधारी अपने प्लॉट की चारदीवारी करवाएं या प्लॉट को साफ-सुथरा रखें। जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि शहरों और गांवों में खाली प्लॉटों में जमा गंदगी और रुका हुआ गंदा पानी विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट-पतंगों के पनपने का कारण बन रहा है। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा आम नागरिकों की सेहत पर मंडरा रहा है। इन्हीं स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी प्लॉट की सफाई नगर परिषद, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, तो उसका खर्च प्लॉट मालिक या कब्जाधारी से वसूला जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह जिम्मेदारी प्रत्येक संपत्ति स्वामी की है कि वह अपने भूखंड की देखभाल करे और दूसरों की सेहत को खतरे में न डाले। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश आगामी 3 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे स्वच्छता के इस अभियान में सहयोग दें और अपने प्लॉटों को गंदगी मुक्त रखें ताकि जिले को बीमारियों से बचाया जा सके।

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