Edited By Kamini,Updated: 28 Aug, 2025 12:41 PM

श्री गुरु नानक देव जी के विवाहोत्सव के दौरान 5 दिनों तक सख्त आदेश जारी हुए हैं।
गुरदासपुर/बटाला (हरमन, बेरी): श्री गुरु नानक देव जी के विवाहोत्सव के दौरान 5 दिनों तक सख्त आदेश जारी हुए हैं। ये आदेश 27 अगस्त से 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। गुरदासपुर जिले के बटाला शहर में श्री गुरु नानक देव जी का विवाहोत्सव 30 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि इस मेले के दौरान शरारती तत्व ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों पर हुड़दंग मचाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, बुलेट मोटरसाइकिलों से पटाखे फोड़ते हैं, जिससे आम जनता, खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर आईएएस अतिरिक्त डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति 27 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक जिला गुरदासपुर के उप-मंडल बटाला में ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों पर हूटिंग नहीं करेगा, बुलेट मोटरसाइकिलों पर लाउड स्पीकर और पटाखे नहीं फोड़ेगा। यह आदेश मौजूदा आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए एकतरफा पारित किया गया है।
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