Edited By Kamini,Updated: 13 Jun, 2025 06:38 PM

जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे।
मानसा : जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक, जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह आईएएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले की सीमा के भीतर आम जनता द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि भारत में सैन्य अधिकारी और कर्मचारी सैन्य रंग की वर्दी पहनते हैं और सैन्य रंग के वाहनों जैसे जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व सैन्य रंग की वर्दी/वाहनों का दुरुपयोग करके देश में कानून व्यवस्था को बाधित करते हैं, जिससे मानव जीवन और अस्तित्व को खतरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए आम जनता द्वारा सैन्य रंग की वर्दी और वाहनों के उपयोग और बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
अनाधिकृत ध्वनि प्रदूषण यंत्रों के प्रयोग पर रोक
जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसा जिले में अनाधिकृत ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों में आम जनता द्वारा लाउडस्पीकर, ऑर्केस्ट्रा व ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसका अंतत: आम जनता, मानसिक रूप से बीमार लोगों व बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है।
उन्होंने कहा कि पंजाब इंस्ट्रूमेंट (नॉइस कंट्रोल) एक्ट, 1956 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी मैरिज पैलेस, होटल रेस्टोरेंट या आम जनता को लाउडस्पीकर लगाने हैं तो उन्हें संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट से अलग से अनुमति लेनी होगी, लेकिन इस अनुमति का मतलब किसी भी तरह से आम जनता की शांति को भंग करना नहीं होगा। इसलिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here