पराली जलाने वाले किसानों को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, जारी किए ये आदेश

Edited By Vatika,Updated: 28 Nov, 2022 08:54 AM

state government s big decision regarding stubble burning farmers

हमारी सरकार सभी फैसले लोक हित में ही करती आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी।

चंडीगढ़/जालंधर (अश्वनी, धवन): मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आम लोगों एवं किसानों की सरकार है और हमारी सरकार सभी फैसले लोक हित में ही करती आ रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। 

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी किसान का नुक्सान  नहीं होने देगी। धालीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों को पराली जलाने के लिए जारी रैड नोटिस मामले को वापस लेने के हुक्म जारी कर दिए हैं और इस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संस्थान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) की हिदायतों पर 4 अक्तूबर 2022 को जारी किए गए पत्र में पराली (पैडी स्टबल) जलाने के मामले में सम्बन्धित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा  नंबर के विरुद्ध लाल इंदराज करने आदि हुक्मों को वापस ले लिया गया है। इस सम्बन्धी सम्बन्धित समूह अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

धालीवाल ने बताया कि जमीनों के रिकॉर्ड में लाल इंदराज होना राज्य के किसानों के हित में नहीं। लाल इंदराज होने से किसान  लोन, सरकारी सुविधाएं और सब्सिडियां आदि लेने से वंचित हो जाता है। कृषि मंत्री ने किसानों को पराली के प्रबंधन के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में पराली या अन्य फसलों के अवशेष को जलाने के बाद होने वाले नुक्सान से बचने के उपायों के सम्मुख बेहतर ढंग अपनाने की कोशिशों में सरकार का साथ देना अति-आवश्यक हो गया है। 

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