Edited By Sunita sarangal,Updated: 26 Nov, 2019 01:35 PM
श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी समारोह को कवर करने एवं अन्य किसी काम के लिए ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है।
अमृतसर(संजीव): श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी समारोह को कवर करने एवं अन्य किसी काम के लिए ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। यह निर्देश डी.सी.पी. जगमोहन सिंह ने जाबता फौजदारी 1973 की धारा 144 के अधीन जारी किए।
उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के आसपास बहुत से होटल एवं मैरिज पैलेस है जहां अक्सर समारोह होते हैं। देखा गया है कि इन समारोह को कवर करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने से उसकी सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए ड्रोन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व समारोह की आड़ में हवाई अड्डे की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ न कर सके।