सिद्धू मूसेवाला की हत्या का Mastermind गोल्डी बराड़ अदलात में भगौड़ा करार

Edited By Vatika,Updated: 23 Nov, 2022 01:02 PM

sidhu moosewala murder case

इस केस की सुनवाई 29 नवंबर हो होगी।

पंजाब डेस्कः सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टर माइंड गोल्डी बराड को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने भगौड़ा करार दे दिया है। सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड के खिलाफ चंडीगढ़ के एक बिजनसमैन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल, अदालत ने इस मामले में चंडीगढ़ के गांव किशनगढ़ के मनजीत सिंह पर भी आरोप तय कर दिए है। केस में अब ट्राइल शुरू होगा। मामले में आई.पी.सी. की धारा 387, 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इस केस की सुनवाई 29 नवंबर हो होगी। 

जानकारी के अनुसार शहर के एक बिजनसमैन को इसी साल 25 फरवरी को एक फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी गई तो उसके बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा। शिकायतकर्त्ता ने कहा कि वह 5 लाख रुपए दे सकता है पर उस पर 25 लाख रुपए देने का दबाव डाला जा रहा है। 10 लाख और 15 लाख रुपए 2 किशतों में मांगे गए थे। शिकायतकर्त्ता को फरवरी में मनजीत नामक आरोपी की कॉल आई। उसने खुद को गैंगस्टर संपत नेहरा का रिश्तेदार बताया। 

उसने बिजनसमैन को पंचकूला मिलने के लिए बुलाया था। शिकायतकर्त्ता ने मनजीत सिंह मनजीत सिंह द्वारा बताए गए बैंक खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और 4 लाख रुपए कैश दिए थे। एक और व्यक्ति की मौजूदगी में यह काम दिया गया था। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने पर मनजीत सिंह को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 1 सिम कार्ड, 2 फोन बरामद हुए थे। 

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