श्री हरिमंदिर साहिब के खिलाफ टिप्पणी करने वाले शिव सेना नेता को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Edited By Vatika,Updated: 14 Dec, 2022 01:18 PM

shiv sena leader got big relief from the court

जिस पर जेल प्रशासन ने सोनी को मानसा जेल मे तबदील कर दिया था।

गुरदासपुर (विनोद): शिव सेना बाल ठाकरे के  पंजाब के उप प्रधान हरविन्द्र सोनी निवासी गुरदासपुर को स्थानिय जिला व सैशन जज की अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। जिस कारण हरविन्द्र सोनी के आज देर शाम या कल मानसा जेल से रिहा होने की सम्भावना है। 

अमृतसर मे शिव सैना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद 5 नवम्बर को शिव सेना बाल ठाकरे नेता हरविन्द्र सोनी ने श्री हरिमंदिर साहिब संबंधी आपतिजनक ब्यान दिया था जो उन्हे बहुत ही मंहगा पड़ा। हरविन्द्र सोनी के द्वारा दिए ब्यान के विरूद्व सिख संगठनों ने गुरदासपुर मे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर दिया तथा सोनी के विरूद्व केस दर्ज करने तथा गिरफ्तार करने की मांग की थी। जिस पर सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर मे हरविन्द्र सोनी के विरूद्व 16 नवम्बर को  धार्मिक भावनाए भड़काने संबंधी केस दर्ज किया गया था तथा 19 नवम्बर को सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत मे पेश किया। अदालत ने सोनी को जेल भेजने का आदेश सुनाया दिया। तब केन्द्रिय जेल गुरदासपुर मे सोनी के विरूद्व कुछ सिख कैदियों ने नारेबाजी की तथा सोनी से हाथपाई करने की कोशिश की । जिस पर जेल प्रशासन ने सोनी को मानसा जेल मे तबदील कर दिया था।

सूत्रों के अनुसार हरविन्द्र सोनी ने अपने वकील के माघ्यम से 29 नवम्बर को सी.जे.एम.गुरदासपुर की अदालत मे जमानत याचिका दायर की थी,जिसे माननीय अदालत ने 30 नवम्बर को रद कर दिया था। उसके बाद सोनी ने अपने वकील मे माघ्यम से जिला व सैशन जज गुरदासपुर की अदालत में जमानत याचिका दायर की। जिस पर दोनो पक्षों के वकीलों की दलीले सुनने के बाद सैशज जज की अदालत ने हरविन्द्र सोनी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इस संबंधी आदेश तैयार होने के बाद वकील जिला जेल गुरदासपुर मे आदेश पंहुचाएं गे तथा उसके बाद हरविन्द्र सोनी को मानसा जेल से गुरदासपुर लाकर रिहा किया जाएगा।

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