Edited By Kalash,Updated: 15 Jul, 2024 04:53 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है,
पंजाब डेस्क : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि पंजाबी गायिका और अभिनेत्री शहनाज कौर गिल को 'सिमरन म्यूजिक कंपनी' के लिए विशेष रूप से गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस कंपनी के साथ शहनाज ने एक 2019 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए था।
कॉन्ट्रैक्ट ने उसे किसी अन्य कंपनियों के लिए गाने से रोका पर अदालत ने शर्तो को 'अनुचित' और बराबर सौदेबाजी की शक्ति की कमी वाला पाया। शहनाज गिल ने टी.वी. शो 'बिग बॉस' में दाखिल होने से पहले जल्दबाजी में हस्ताक्षर किए गए थे और अदालत ने नोट किया कि सिमरन म्यूजिक के पास उस समय सौदेबाजी की बेहतर शक्ति थी।
अदालत ने यह भी पाया कि सिमरन म्यूजिक ने तीसरे पक्ष को ईमेल भेजे थे, जिससे गिल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था और उन्हें पूरा न होने वाला नुकसान हुआ था।
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