Edited By Sunita sarangal,Updated: 28 Nov, 2025 04:18 PM

जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उक्त आदेश जारी किए हैं।
मोगा(बिन्दा/हरिओम): जिला मजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मोगा जिले में उन स्कूलों के खुलने के समय सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक और स्कूल की छुट्टियों के बाद दोपहर 1.30 बजे से शाम 4 बजे तक टिपरों के गुजरने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
सागर सेतिया ने बताया कि पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्कूल की छुट्टियों के दौरान बच्चों को टिप्परों के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
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