Punjab में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर लग गई पाबंदी, जानें कब तक

Edited By Urmila,Updated: 06 Aug, 2025 05:47 PM

restrictions imposed on gathering near the examination center

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लोगों इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए ए.डी.सी. गुरप्रीत सिंह थिंद ने बताया।

श्री मुक्तसर साहिब  (तनेजा, खुराना) : परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लोगों इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए ए.डी.सी. गुरप्रीत सिंह थिंद ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। 

यह पाबंदी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, 10वीं और 12वीं कक्षा की अगस्त 2025 की अनुपूरक परीक्षाओं (कंपार्टमेंट /री-अपीयर/ओपन स्कूल), अतिरिक्त विषयों और ओपन स्कूल ब्लॉक-2 की परीक्षाओं के शांतिपूर्वक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है। ये परीक्षाएं 08 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक सुबह 11: 00 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक होंगी। 

इस दौरान मुक्तसर जिले में परीक्षा केंद्र निम्नलिखित स्थानों पर बनाए गए हैं, जिनमें सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के, मुक्तसर, दीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुम्यारा, जिला मुक्तसर शामिल हैं। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के केवल 1 पारिवारिक सदस्य पर लागू नहीं होंगे। यह पाबंदी 08 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगी और अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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