9 वीं कक्षा की छात्रा को बनाया था हवस का शिकार,अब मिली सजा

Edited By swetha,Updated: 07 Aug, 2019 09:02 AM

rape case

स्कूल से नहीं लौटी थी घर

अमृतसर(महेन्द्र): पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने एक आरोपी को 2 अलग-अलग जुर्मों में 7 से 20 वर्ष तक की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में दूसरे आरोपी जगजीत सिंह की मौत हो चुकी थी।

भाई मंझ साहिब रोड क्षेत्र निवासी महिला ने थाना सुल्तान विंड पुलिस को शिकायत की थी कि उसकी 15 वर्षीय लड़की 9वीं में पढ़ती है। वह 29 अगस्त 2017 को स्कूल गई थी पर लौटी नहीं थी। उन्हें पता चला कि उनका पड़ोसी अजनाला क्षेत्र के गांव भिंडियां सैंदा निवासी लवप्रीत सिंह ऊर्फ लव उसकी बेटी को भगा ले गया है।

पुलिस ने आरोपी पर 31 अगस्त 2017 को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। आरोपी को 13 नवंबर 2017 को काबू कर लड़की को बरामद कर लिया था। मैडीकल जांच में लड़की के यौन शोषण की पुष्टि होने पर गैंगरेप का पता चला। इसमें पुलिस ने भाई मंझ साहिब रोड निवासी जगजीत सिंह उर्फ संदीप सिंह को भी नामजद किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान  उसकी मौत हो गई थी। 

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