घर से भाग कर प्रेम विवाह करने वाली नाबालिगा से जज ने किया दुष्कर्म

Edited By swetha,Updated: 20 Jan, 2020 08:17 AM

raoe case

घर से भाग कर प्रेम विवाह करने वाली एक लड़की से ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा दुष्कर्म करने पर सिंध हाईकोर्ट ने आरोपी जज को मुअत्तिल कर दिया है तथा पीड़िता का मैडीकल करवाया है।

गुरदासपुर/कराची(विनोद):घर से भाग कर प्रेम विवाह करने वाली एक लड़की से ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा दुष्कर्म करने पर सिंध हाईकोर्ट ने आरोपी जज को मुअत्तिल कर दिया है तथा पीड़िता का मैडीकल करवाया है। सीमापार सूत्रों के अनुसार एक लड़की ने घर से भाग कर एक लड़के से निकाह कर लिया। 

लड़की पक्ष द्वारा इस संबंधी पुलिस को शिकायत दी गई थी कि उनकी बेटी नाबालिग है। इस पर पुलिस ने लड़की को बरामद कर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जज ने पुलिस को लड़की को उसके चैंबर में बैठाने का कह कर सभी को चैंबर से बाहर जाने को कहा। इसके बाद जज ने लड़की पर कई तरह का दबाव बना कर उससे दुष्कर्म किया।  यह घटना 13 जनवरी की है। 

पीड़िता ने इसकी शिकायत सिंध हाईकोर्ट के जज के पास की तो हाईकोर्ट के मुख्य जज अहमद अली शेख ने इस मामले की जांच जिला तथा सैशन जज को सौंपी।  जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आरोपी जज को मुअत्तिल करने का आदेश जारी किया। वहीं दूसरी ओर अभी पुलिस ने इस घटना संबंधी आरोपी जज के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं किया है।

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