Edited By Vatika,Updated: 25 Sep, 2024 02:36 PM
1958" के तहत अपनी फार्म और दुकानों आदि की रजिस्ट्रेशन करवाने के जरूरी निर्देश जारी किए हैं l
लुधियाना (खुराना): अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर सरबजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए एक हम कानून का हवाला देते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यापारिक संस्थानों दुकानों, फैक्ट्रीयो आदि पर महिलाएं रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकती है l
ए.एल.सी सरबजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इसके लिए व्यापारिक संस्थाओं के संचालकों को महिलाओं की सहमति और सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य है और साथ ही महिलाओं को काम के लिए घरों से सुरक्षित लाना व घर तक पहुंच जाना यह संबंधित व्यापारिक स्थल के संचालकों की मुख्य जिम्मेदारी बनती है जिसे पूरी गंभीरता के साथ निभाना जरूरी है l एक सवाल के जवाब में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सरबजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि सरकार द्वारा पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 की धारा 9,10 (1) के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई विशेष कानून एवं नियम लागू किए गए हैं जिनका सख्ती के साथ पालन करवाया जा रहा है l
उन्होंने कहा महिला वर्करों के लिए संबंधित कामकाजी संस्थानों पर उनके जरूरी सामान को सुरक्षित रखने के लिए अलग से लाकर और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके लिए विशेष आराम घर अलग से बन हो ता कि जरूरत पड़ने पर वह बिना किसी परेशानी के आराम कर सके l अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर सिद्ध ने साफ किया कि जिले भर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न टीमें गठित कर प्रत्येक व्यापारिक, कारोबारी एवं औद्योगिक संस्थानो आदि पर सरप्राइज चेकिंग की जाएगी और इस दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और शर्तों का पालन नहीं करने वाले व्यापारिक संस्थानों के संचालकों के खिलाफ बनती विभागीय कार्रवाई की जाएगी अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर सरबजोत सिंह सिद्ध द्वारा प्रत्येक व्यापारी कारोबारी औद्योगिक संस्थानो के संचालकों को "पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958" के तहत अपनी फार्म और दुकानों आदि की रजिस्ट्रेशन करवाने के जरूरी निर्देश जारी किए हैं l