Punjab: वाहन चालकों के लिए नए आदेश, सुबह 8 से रात 8 बजे तक लग गई पाबंदी

Edited By Vatika,Updated: 04 Jul, 2025 01:28 PM

punjab vehicle strict order

जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम

मोगा (गोपी राऊके, बिन्दा, कशिश) : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत मिली पावरों का प्रयोग करते हुए मोगा शहर के मुख्य बाजार में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये वाहन फिलहाल जी.टी. रोड से होकर आवागमन करेंगे। गांधी रोड से रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड और देव होटल चौक के सामने गली नंबर 9 तक की सडक़। जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने कहा कि मोगा शहर के मुख्य बाजार (रोशन चौक से देव होटल तक) में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश से बाजार में भीड़ बढ़ जाती है और यातायात बाधित होता है। इससे वाहनों के एक-दूसरे से आगे निकलने के कारण आम जनता में विवाद की संभावना बनी रहती है, जिससे लड़ाई-झगड़े भी हो सकते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की गई है।

बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहन चलाने पर रोक
इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में बिना आगे और पीछे की लाइट वाले साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य वाहनों को लाल रिफ्लेक्टर या कोई आई ग्लास या चमकीली टेप लगाए बिना चलाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टर न होने के कारण ऐसे वाहन सामने से तेज लाइट वाले वाहन के आने पर दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाएं होती हैं। इससे न केवल आर्थिक और मानवीय नुकसान होता है बल्कि आम जनता में अशांति का खतरा भी पैदा होता है। उपरोक्त आदेश 31 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे तथा इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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