Punjab : शहर के ये होटल और रैस्टोरैंट होंगे बंद, जानें क्या है प्रशासन के निर्देश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Aug, 2025 07:13 PM

punjab these hotels and restaurants of the city will be closed

जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फरीदकोट जिले में संचालित सभी होटलों और रैस्टोरैंट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आदेश जारी किए हैं।

फरीदकोट (चावला) : जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट पूनमदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फरीदकोट जिले में संचालित सभी होटलों और रैस्टोरैंट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि होटल और रैस्टोरैट मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागों जैसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कार्यकारी अभियंता प्रांतीय मंडल भवन एवं रख-रखाव शाखा, लोक निर्माण, जिला नगर योजनाकार, संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट/नगर परिषद और अग्निशमन अधिकारी आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं।

होटल और रैस्टोरैंट मालिक इस समाचार के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इसे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करें, ताकि इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके। अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति होटल, मैरिज पैलेस और रेस्टोरेंट में उचित स्थान पर लगाई जाएगी। इस आदेश के जारी होने के बाद वे सभी होटल और रैस्टोरैंट बंद कर दिए जाएंगे जो सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करेंगे। जो होटल या रैस्टोरैंट नए बन रहे हैं, वे 15 दिनों के भीतर इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र तुरंत प्राप्त करें। प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में सभी कार्य रोक दिए जाएंगे।

इसके अलावा, लोगों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर वार्षिक निरीक्षण किए जाएँगे। आदेशों के अनुसार, चल रहे होटलों, रेस्टोरेंट या नवनिर्मित होटलों में विभिन्न तकनीकी पहलुओं से कई कमियाँ हैं, जो आने वाली जनता के लिए खतरे का कारण बन जाती हैं। जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। ये आदेश 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

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