Edited By Vatika,Updated: 05 Nov, 2024 03:47 PM
जिला मैजिस्ट्रैट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का
नवांशहर: जिला मैजिस्ट्रैट राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों के भीतर नायलॉन-सिंथैटिक-प्लास्टिक से बनी पतंगें उड़ाने वाली डोर पर रोक लगा दी है। चाइना डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, सप्लाई, आयात और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
नगर परिषदों के समूह कार्यकारी अधिकारी व डी.डी.पी.ओ. इस आदेश को अपने-अपने दायरे में लागू करने के लिए वे अपने-अपने क्षेत्र में मुनादी कराएंगे और इन आदेशों के कार्यान्वयन की जांच कर रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को भेजने के लिए जिम्मेदार होंगे। सीनियर पुलिस कप्तान, शहीद भगत सिंह नगर परिषदों के ग्रुप एक्शन अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास व पंचायत अधिकारी इन आदेशों को सही तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आदेशों में कहा गया है कि सिंथैटिक/प्लास्टिक डोर बहुत मजबूत है। यह न तो नरम है और न ही टूटने योग्य है।
इस डोर से साइकिल, स्कूटर और मोटर साइकिल चालकों के गले और कान कट जाते हैं, उड़ते हुए पक्षियों के फंसने से मरने की भी कई घटनाएं होती हैं। इसलिए जब इस सिंथैटिक/प्लास्टिक डोर का उपयोग पतंग उड़ाने के लिए किया जाता है तो यह मानव जीवन, राहगीरों व पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होता है, इसलिए इस डोर पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। यह आदेश 22 अप्रैल तक लागू रहेगा।