खतरे की घंटी, पंजाब में नया कानून लागू, Passport में भी आएगी दिक्कत...

Edited By Vatika,Updated: 11 Sep, 2024 11:36 AM

punjab new vehicle rule

यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और विशेषकर नाबालिग बच्चों

पंजाब डेस्क : यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और विशेषकर नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर कार्रवाई के लिए मलोट ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इस संबंध में ट्रैफिक प्रभारी हरभगवान सिंह ने बताया कि जिला श्री मुक्तसर साहिब के वरिष्ठ कप्तान तुषार गुप्ता आई.पी.एस. के निर्देश पर और डी.एस.पी. मलोट इकबाल सिंह संधू की हिदायत पर नियमों की उल्लंघना करने वाले बच्चों व अभिभावकों को नए ट्रैफिक कानून को सख्ती से लागू करने के प्रति जागरूक करने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने दी समय सीमा की समाप्ति के बाद सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

जिसके मुताबिक पुलिस 18 साल से कम उम्र के दो-पहिया वाहन चालकों, ट्रिपल राइडिंग और गलत पार्किंग करने वालों के चालान काट रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दो दिन में 50 से अधिक चालान काटे है। सोमवार को 3 नाबालिग वाहन चालकों के 6 ट्रिपल सवारी समेत कुल 30 चालान काटे गए हैं व आज 20 से अधिक चालान काटे जा चुके है।उन्होंने कहा कि नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन एक बार मशीन से चालान कटने पर न्यूनतम जुर्माना 5 हजार रुपये है और भुगतान नहीं करने पर पासपोर्ट समेत कई परेशानियां होंगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस यह अभियान जारी रखेगी। उन्होंने एक बार माता-पिता से अपील की थी कि वे अभियोजन से बचने के लिए नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। इसके अलावा सभी वाहन चालकों को अपने दस्तावेज पूरे रखने होंगे। इस मौके पर ट्रैफिक मुंशी मनप्रीत सिंह भी मौजूद थे।

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