Punjab में सेहत विभाग का बड़ा Action, 83 Medical Store के लाइसेंस रद्द

Edited By Kamini,Updated: 15 Jul, 2024 06:13 PM

punjab licenses of 83 medical stores cancelled

सेहत विभाग की जोनल ड्रग एंड लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा पंजाब के मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई शुरू की गई है।

अमृतसर (दलजीत) : सेहत विभाग ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से पेश आ रहा है, जिसमें विभाग के ड्रग विंग ने 6 महीनों के दौरान एक्ट का उल्लंघन करने पर अमृतसर और तरनतारन के 82 मैडीकल स्टोरों के लाइसैंस सस्पेंड कर दिए हैं। इसके अलावा 94 मैडीकल स्टोरों के खिलाफ अदालतों में केस दायर किए गए हैं। ड्रग विंग ने दोनों जिलों से करीब 16 लाख की दवाएं बरामद कर सील की हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर मापदंड से उलट चलने वाले मैडीकल स्टोरों ने तुरंत अपनी गलती नहीं सुधारी तो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जोनल लाइसैंसिंग अथॉरिटी करण सचदेवा ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देश पर ड्रग विंग अमृतसर और तरनतारन में ड्रग एंड कॉस्मैटिक एक्ट को निचले स्तर पर लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। 6 महीनों में अमृतसर में 51 मैडीकल स्टोरों और तरनतारन में 31 मैडीकल स्टोरों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि अमृतसर जिले से करीब 15 लाख और तरनतारन से 1 लाख दवाएं बरामद कर सील की गई हैं। अमृतसर जिले के 74 और तरनतारन के भी मामले विभिन्न अदालतों में दर्ज किए गए हैं। अमृतसर में 2200 रिटेल और 1500 होलसेल लाइसैंस जारी किए गए हैं। तरनतारन में 950 रिटेल विंग और 80 होलसेल लाइसैंस जारी किए गए हैं। करन सचदेवा के अनुसार अमृतसर में 5 ड्रग इंस्पैक्टर पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, जबकि तरनतारन में 1 ड्रग इंस्पैक्टर काम कर रहा है। विभाग की टीमें दिन-रात दोनों जिलों में औचक छापामारी कर रही हैं। पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई एक्ट का उल्लंघन करने के साथ उनके आसपास नशीली गोलियां व दवाइयां बेचता है तो इसकी जानकारी विभाग को दें। विभाग द्वारा शिकायतकर्त्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस मौके पर ड्रग इंस्पैक्टर रवनीक सिंह भी मौजूद रहे।

कुनाल महाजन अस्पताल के मैडीकल स्टोर का लाइसैंस 7 दिनों के लिए सस्पैंड

करन सचदेवा ने बताया कि पिछले दिनों डॉ. कुनाल महाजन अस्पताल छेहर्टा की शिकायत आई थी। ड्रग इंस्पैक्टर रमणीक सिंह, रोहित शर्मा और मैडीकल अधिकारी डा. अवनीत कौर के नेतृत्व में एक टीम अस्पताल भेजी गई, जहां मैडीकल स्टोर से एक्सपायर्ड दवाएं मिलीं। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन भी पाया गया। फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर जवाब संतोषजनक न आने पर आस मैडीकल आई/एस. डा. कुनाल महाजन अस्पताल छेहर्टा का ड्रग लाइसैंस 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन के दौरान एलोपैथिक दवाओं की खरीद व बिक्री नहीं की जा सकेगी।

मैडीकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी

सिविल सर्जन डा. सुमित सिंह ने बताया गया कि मैडीकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ड्रग विंग ने जिले के सभी मैडीकल और होलसेल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं। जो मैडीकल स्टोर सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगा रहा है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।


फार्मासिस्टों को ही जारी होंगे लाइसैंस

करन सचदेवा ने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देश पर अब केवल फार्मासिस्टों को ही लाइसैंस जारी किए जाएंगे, जिन्हें अपेक्षित अनुभव होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में 50 मीटर और शहरी क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक मैडीकल स्टोर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विभाग द्वारा जारी मापदंड के अनुसार मैडीकल स्टोर की रूपरेखा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा मौके पर इंस्पैक्शन की जाती है, फिर सभी मापदंड पूरे होने पर लाइसैंस जारी किया जाता है।
 

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