जनता के अरबों रुपए डकारने वाले पर्ल ग्रुप पर पंजाब सरकार सख्त, जिलाधीशों को जारी किए यह निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 01 Mar, 2023 11:24 AM

punjab government strict on pearl group

लोगों की खून पसीने की कमाई को डकारने वाले पर्ल ग्रुप पर पंजाब सरकार सख्त हुई।

बठिंडा: लोगों की खून पसीने की कमाई को डकारने वाले पर्ल ग्रुप पर पंजाब सरकार सख्त हुई, सभी जिलाधीशों से संपत्ति का ब्योरा मांगा ओर अवैध कब्जे खत्म करने के निर्देश जारी किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शुरू से ही पर्ल ग्रुप पर निशाना साधते चले आ रहे है और सत्ता में आते ही उन्होंने लोगों की एक-एक पाई का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। इसके चलते मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधीशों को निर्देश जारी कर पर्ल ग्रुप की सभी जायदादों की पहचान करने को कहा। अपने निर्देश में उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के जिलाधीश अपने जिले की पर्ल संबंधी सारी रिपोर्ट जमा करवाए और जस्टिस लौढा, कमेटी के निर्देशों अनुसार सूची तैयार करे।

पर्ल ग्रुप ने भोले भाले लोगों के साथ वित्तीय धोखा किया है इस गुनाह के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। गौर है कि बठिंडा में पर्ल की 272 एकड़ की बड़ी काॅलोनी है जिसकी कीमत अरबों में है। एक बड़ा मॉल है जिसकी कीमत 300 करोड़ से ऊपर आंकी जाती है और इसके अलावा बहुत जमीन पड़ी हुई है। इस जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा भी जमा रखा है जिसे खाली करवाना प्रशासन के लिए चुनौती होगा। पर्ल ग्रुप के प्रबंधक निर्देशक लंबे समय से बठिंडा जेल में बंद हैं जबकि उनकी बेहिसाब संपत्ति यहां है। पर्ल की 272 एकड़ कालोनी में लगभग 400 लोगों ने निवेश कर रखा है जो अपनी पूंजी वापस करवाने या घर लेने के लिए दर-दर भटक रहे है। पर्ल की सारी संपत्ति ‘सेवी’ के अंदर है और उसकी विक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

जिला प्रशासन सरकार के आदेश अनुसार पूरी संपत्ति का ब्योरा बनाने में जुट गई है और उनकी सभी जायदादों पर पैनी नजर शुरू कर दी है। कुछ जायदादों पर अवैध कब्जा हुआ जिसके सभी प्रमाण इक्ट्ठे किए जा रहे है। जिलाधीश शौकत अहमद परे ने बताया कि पर्ल की सभी जायदादों पर नजर के साथ-साथ उनकी देखभाल कर मुरम्मत करवाई जाएगी। इसके लिए फंड पर्ल की जमीन को ठेके पर देकर एकत्रित किया जाएगा। पर्ल कालोनी की 65 एकड़ जमीन पर 400 प्लाट जो निवेषकों को बेचे गए थे सरकार का उस संबंधी कोई फैसला नहीं आया। निवेशकों ने बताया कि इस मामले में उनकी कमेटी गठित हो चुकी है और उच्च न्यायालय में प्लाट लेने या फंड वापस करवाने के लिए मामला विचाराधीन है।

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