Edited By Kalash,Updated: 12 May, 2025 06:18 PM

आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करें और निर्माण कार्य को रोकें।
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत जिले में किसी भी सार्वजनिक सड़क/पार्क/सरकारी भूमि पर बिना अथॉरिटी के कोई मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि का निर्माण न करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार किसी भी विभागीय अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला मैजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क या सड़क आदि पर धार्मिक स्थल के निर्माण पर सख्त पाबंदी लगा दी है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कोई धार्मिक स्थल न बनाया जाए तथा वे इस पर नियमित निगरानी रखें। उन्होंने नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, ब्लॉक विकास तथा पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नगर परिषद/पंचायत/शामलाट/संयुक्त मालिकों की भूमि पर किसी भी धार्मिक स्थल का अनाधिकृत निर्माण न होने दें। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाने के मुख्य पुलिस अधिकारी को दी जाए ताकि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने शहीद भगत सिंह नगर के सीनियर पुलिस कप्तान को भी निर्देश दिया है कि वे उनके आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करें और निर्माण कार्य को रोकें।
ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक स्टंट करने पर रोक
जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें आईं और एक युवक की मौत भी हुई। इसलिए, ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिले में डीलिस्ट क्षेत्रों से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर रोक
जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा के अंतर्गत डीलिस्ट क्षेत्रों से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद जैसे अति महत्वपूर्ण वृक्षों के कटान पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार यदि किसी विशेष परिस्थिति में उक्त वृक्षों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की अनुमति से ही काटा जाए। इस प्रयोजन के लिए वन विभाग उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट 1900 की धारा 4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट देने के लिए अपनाई गई है। यदि जिले में डीलिस्ट क्षेत्र के अलावा किसी भी स्थान पर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटना आवश्यक है, तो डी.सी. दफ्तर से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कटाई की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि कुछ लोग बिना किसी कारण के हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काट रहे हैं। इन वृक्षों का प्राचीन काल से ही धार्मिक महत्व रहा है तथा ये पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वन्यजीव और पक्षी भी आमतौर पर इन बड़े पेड़ों पर बसेरा करते हैं। उक्त आदेश 12 जुलाई तक लागू रहेंगे।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here