Edited By Vatika,Updated: 06 May, 2025 05:03 PM

पंजाब सरकार ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के लिए नए आदेश जारी किए हैं
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत कहा गया है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार सुबह 9 से शाम तक सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
इस संबंध में उपायुक्तों को तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मान सरकार ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब तहसील कार्यालयों में अधिकारियों की मनमानी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि खाली स्टेशनों पर वैकल्पिक एवं उपयुक्त व्यवस्था की जाए ताकि पंजीकरण कार्य प्रभावित न हो।
यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले लोगों का उसी दिन पंजीकरण हो जाए। इसके अलावा मान सरकार ने अफसरों की फरलो खत्म करने का फैसला किया है।