Edited By Kamini,Updated: 04 Sep, 2025 01:29 PM

जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
जालंधर (जितेंद्र, भारद्वाज): जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कल नियमित जमानत मिलने के बाद विधायक रमन अरोड़ा को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह विधायक रमन अरोड़ा को क्राइम ब्रांच और सीआईए स्टाफ ने रामा मंडी पुलिस के साथ मिलकर भारतीय दंड संहिता की धारा 351 और धारा 308, (2), 308, (6) के तहत गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया।
इस दौरान कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधायक रमन अरोड़ा का थाना रामा मंडी की पुलिस ने 3 दिन का रिमांड लिया है। आज सुबह ही प्रोडक्शन वारंट पर नाभा जेल से जालंधर लाया गया था। गौरतलब है कि धारा 351 के तहत किसी भी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करके हमले का डर पैदा करके किसी को धमकाने का आरोप लगाया जाता है और इस धारा में 2 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। यदि आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के तहत दोषी पाया जाता है, तो उसे 7 साल की कैद या जुर्माना हो सकता है। इसके साथ धारा 308 (2) के तहत जबरन वसूली और उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना एक गंभीर अपराध में विभिन्न सजा हो सकती है और धारा 308 (6) भारतीय दंड संहिता बीएनएस के तहत किसी पर झूठे आरोप लगाने की धमकी देना भी शामिल है।
इस मामले में अधिकतम सजा मौत या आजीवन कारावास हो सकती है। यदि इसे संभावित माना जाता है, तो इस मामले में 10 साल की कैद भी हो सकती है। एफआईआर नंबर 253 दिनांक 23-8-2025 धारा 351 आईपीसी, 308, (2) और धारा 308, (6) बीएनएस थाना रामा मंडी की पुलिस ने मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे भारी पुलिस बल के साथ माननीय जेएमआईसी राम पाल की अदालत में पेश किया। जहां रमन अरोड़ा विधायक के वकील दर्शन दयाल, मुख्तियार मोहम्मद अदालत में पेश हुए जहां पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था जहां अदालत ने बचाव पक्ष को सुनने के बाद उसे 3 दिन का पुलिस रिमांड देकर पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। अब विधायक रमन अरोड़ा की 7 सितंबर को पेशी होगी।
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