Edited By Kamini,Updated: 02 May, 2025 06:27 PM

पंजाब के लोगों के लिए अहम खबर सामने आई है। सख्त पाबंदियो के आदेश 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
फरीदकोट : पंजाब के लोगों के लिए अहम खबर सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर आई.ए.एस. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले में सख्त पाबंदिया लगा दी हैं। ये आदेश 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
गैर रजिस्टर्ड एम्बुलेंस पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने जिले में गैर-रजिस्टर्ड एंबुलेंसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि फरीदकोट जिले में कई एंबुलेंस बिना परमिट के चल रही हैंर जोकि रजिस्टर्ड नहीं है। इनमें से कई एम्बुलेंसों में मरीजों के लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, वे केवल मरीजों को स्प्लिंट्स लगाकर लेटने की व्यवस्था करती हैं। ऐसी एम्बुलेंसों से मरीज की जान को भारी परेशानी होती है और एम्बुलेंस मालिक व चालक मनमाने दाम वसूल कर गरीब मरीजों का आर्थिक शोषण भी करते हैं। यहां तक कि रजिस्टर्ड एंबुलेंसों पर भी नाराजगी जताई जाती है और विवाद की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, कानून-व्यवस्था भंग होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन सबको देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने गैर-रजिस्टर्ड एंबुलेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
हुक्का बार पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने एक अन्य आदेश के माध्यम से फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का पीने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध 18 जून 2025 तक जारी रहेगा।
हथियार ले जाने पर प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले के डिप्टी कमिश्नर एस.एस. को निर्देश दिए हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, सभी सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेटों और न्यायिक परिसरों के कार्यालयों की सीमाओं के भीतर तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैरिज पैलेस, होटल, ढाबे, अस्पताल आदि तथा भीड़-भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थानों और मेलों आदि में लाइसेंसी हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही पूरे फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर हथियार लाइसेंस धारक द्वारा बक्से में छिपाकर हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई हथियार लाइसेंस धारक हथियार ले जाना चाहता है, तो उसका हथियार उसकी बेल्ट पर कवर में होना चाहिए और दिखाई देना चाहिए, ताकि बिना लाइसेंस के हथियार ले जाने वालों को पकड़ा जा सके। इसके साथ ही नंगी तलवारें, भाले और किसी भी तरह के तेजधार हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 18 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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