Edited By Kamini,Updated: 09 Nov, 2024 09:59 PM
पंजाब सरकार ने स्कूल के अध्यापकों के लिए नए आदेश जारी किए हैं।
पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने स्कूल के अध्यापकों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि, राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे पीजीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के पे-स्केलों संबंधी एक अहम आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पंजाब सरकार के समय-समय पर जारी नियम और हिदायतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।
इस फैसले के मद्देनजर पहले जारी किएगए संशोधन पत्र नंबर 16/4-2012 अमला III (3) तिथि 26.10.2012 वापस ले लिया गया है। पंजाब सरकार वित्त विभाग के पत्र नंबर 5.10.09-5 तिथि 1/665 तिथि 5.10.2011 के अनुसार बनती रिक्वरी सरकार द्वारा जारी नियमों/हिदायतों और माननीय कोर्ट द्वारा आदेशों हिदायतें अनुसार योग्य कार्रवाई करनी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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