अब आसान नहीं होगा Teachers को Promotion मिलना, पंजाब शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

Edited By Kamini,Updated: 09 Apr, 2026 05:11 PM

punjab education department major decision

पंजाब शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है।

पंजाब डेस्क : पंजाब शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। नए आदेशों के तहत अब PSTET पास नहीं करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति (Promotion) नहीं मिलेगी। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने पुराने स्टेशन अलॉटमेंट नोटिस भी रद्द कर दिए हैं।

पूरा मामला

आपको बता दें कि यह मामला 2006 में भर्ती हुए 849 पीटीआई (PTI) कर्मचारियों से संबंधित है। इन कर्मचारियों ने मास्टर कैडर में पदोन्नति (Promotion) के लिए माननीय हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विभाग द्वारा दिसंबर 2025 में इनकी पदोन्नति के आदेश जारी किए गए थे और जनवरी 2026 में स्टेशन चयन के लिए नोटिस निकाला गया था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, सेवा में रहते हुए सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि एक साल से कम रह गई है, उन्हें सेवा जारी रखने में छूट दी जाएगी, लेकिन पदोन्नति के लिए किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। पदोन्नति के लिए TET पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर पंजाब शिक्षा विभाग ने 23 जनवरी 2026 को जारी किए गए स्टेशन अलॉटमेंट नोटिस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।

इसके साथ ही जिन कर्मचारियों ने PSTET-2 पास नहीं किया है, उन्हें मास्टर कैडर के तहत स्टेशन अलॉट नहीं किए जा सकते। साफ तौर पर यह फैसला उन शिक्षकों को प्रभावित करेगा जो लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक PSTET पास नहीं कर पाए हैं। अब उनके लिए पदोन्नति का रास्ता केवल परीक्षा पास करने से ही खुलेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!