पंजाब में 21 से पी.एच.डी. स्कॉलर्ज के लिए उच्च शिक्षा संस्थाएं खोलने की मंजूरी

Edited By Sunita sarangal,Updated: 20 Sep, 2020 09:09 AM

punjab approval to open higher education institutions for phd scholars

विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा की ओर से जारी विस्तृत निर्देशों के अनुसार ओपन एयर थिएटरों को सामाजिक दूरी के नियम का.......

चंडीगढ़/लुधियाना(रमनजीत, विक्की): केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) की ओर से जारी अनलॉक 4.0 के निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब सरकार ने पी.एच.डी. स्कॉलर्ज और पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए 21 सितम्बर से लैबोरेट्रियों और प्रयोगात्मक कार्यों की जरूरत वाले तकनीकी और पेशेवर प्रोग्रामों के लिए उच्च शिक्षा संस्थाएं खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि स्कूल, कालेज और कोचिंग सैंटर बंद रहेंगे।

विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा की ओर से जारी विस्तृत निर्देशों के अनुसार ओपन एयर थिएटरों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए कार्य करने की मंजूरी दी। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर और इस तरह के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। आदेशों के मुताबिक ऑनलाइन डिस्टैंस लर्निंग प्रदान करने संबंधी मंजूरी जारी रहेगी परंतु स्कूल, कालेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थाएं विद्यार्थियों और नियमित क्लासों के लिए बंद रहेंगी। चंद्रा ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसीजर्स (एस.ओ.पी.) के अनुसार कंटेनमैंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में ऑनलाइन टीचिंग/ टैली काऊंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूल में सिर्फ 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को जाने की आज्ञा दी जाएगी। चंद्रा ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 9 सितम्बर को जारी निर्देशों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त पाबंदियां लागू रहेंगी।

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