Punjab: वाहन चालकों के लिए खतरे की घंटी! Road पर निकलने से पहले रहें सावधान

Edited By Kamini,Updated: 15 Jul, 2025 03:13 PM

punjab alarm bell for drivers

वाहन चालकों के लिए सख्त आदेश जारी हुए हैं।

नवांशहर :  वाहन चालकों के लिए सख्त आदेश जारी हुए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा के भीतर आम नागरिकों पर दोपहिया वाहन चलाते समय चेहरा ढककर/मुंह बांधकर ड्राइविंग करने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय निगरानी में मास्क या कोई अन्य चीज पहनी हो।

जारी आदेशों में बताया गया है कि बाजारों में आमतौर पर चेहरा ढककर वाहन चालकों (विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों) द्वारा लूट-खसोट की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और चेहरा ढकने से अपराधियों की पहचान करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए, जिले में चेहरा ढककर अपराधिक वारदातों को रोकने के लिए उक्त आदेश जारी किए गए हैं।

दोपहिया वाहनों के साइलैंसर बदलने और पटाखे बजाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी

जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की सीमा के भीतर दोपहिया वाहनों के साइलैंसर बदलने और पटाखे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाई गई है। जारी आदेशों के अनुसार, जिले में शोर प्रदूषण को रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर दोपहिया वाहनों के साइलैंसर बदलने और पटाखे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश साइलैंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों और पटाखे बजाने वाले वाहन मालिकों पर भी लागू होगा।

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