Punjab : अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बड़ा Action, डिच चला किया ध्वस्त

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 25 Feb, 2025 05:39 PM

punjab  administration takes big action against illegal colonies

जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा पापरा एक्ट 1995 के उल्लंघन करने वाली अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और जो कॉलोनाइजर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन कॉलोनियों को गिराया जा रहा है।

दीनानगर (हरजिंदर गोराया) : जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन द्वारा पापरा एक्ट 1995 के उल्लंघन करने वाली अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और जो कॉलोनाइजर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन कॉलोनियों को गिराया जा रहा है। इसी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव पुराना शाला और गांव जागोवाल बेट में बनाई गई अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव पुराना शाला और गांव जागोवाल बेट में विकसित की गई अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी कर ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनी के मालिकों द्वारा सरकार के निर्देशों की अनदेखी करते हुए सरकारी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था।

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।  इसके साथ ही, निर्माण कार्य बंद करवाने और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थाना अधिकारी को निर्देश भी दिए जा रहे हैं।

इस मौके पर उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार से अप्रूव न हुई अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें और किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले सरकार की मंजूरी अवश्य लें ताकि उनके धन-संपत्ति का नुकसान न हो और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि PUDA (पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) के क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जो भी अवैध कॉलोनियां आवेदन कर चुकी हैं, वे कॉलोनाइजर जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर अपनी कॉलोनियों को नियमित (रेगुलर) करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई भी कॉलोनाइजर/प्रमोटर विभाग से बिना अनुमति लिए कोई निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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