पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट, 31 July तक ...

Edited By Urmila,Updated: 20 May, 2025 05:38 PM

property tax

राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाबवासियों को राहत देते अब प्रॉपर्टी टैक्स भरने के समय में बढ़ौतरी करते 31 जुलाई तक का समय बढ़ा दिया है।

बाघापुराना (मनीष/व्रिकांत) : राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाबवासियों को राहत देते अब प्रॉपर्टी टैक्स भरने के समय में बढ़ौतरी करते 31 जुलाई तक का समय बढ़ा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा लिए गए उक्त फैसले की प्रशंसा करते नगर कौंसिल बाघापुराना की अध्यक्ष सोनिया गुप्ता ने कहा कि जो पंजाब सरकार ने फैसला लिया है, वह बहुत ही बढ़िया फैसला है।

उन्होंने समूह बाघापुराना निवासियों कहा कि पंजाब सरकार की नई हिदायतों मुताबिक साल 2013-14 से लेकर 2024-25 का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक भरने पर जुर्माने तथा ब्याज से छूट दी गई है इसलिए सभी 31 जुलाई तक अपना बनता प्रॉपर्टी टैक्स भरा जाए। 31 अक्तूबर 2025 तक भरने पर जुर्माने तथा ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वर्ष 2025-26 का प्रॉपर्टी टैक्स 30 अक्तूबर 2025 से पहले भरने पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

इसलिए यह प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर सरकार द्वारा जुर्माने तथा ब्याज से दी गई छूट तथा समेत 10 प्रतिशत छूट का फायदा जरूर उठाया जा सकता है। इसके अलावा 31 अक्तूबर 2025 के बाद प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर जुर्माने तथा ब्याज समेत यह टैक्स वसूला जाएगा तथा बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते प्रधान सोनिया गुप्ता ने कहा कि मौजूदा ‘आप’ की सरकार पंजाबवासियों को सहूलियतें देने के लिए वचनबद्ध है तथा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब के लोगों के लिए जाते अहम फैसले इस बात का स्पष्ट सबूत हे कि पंजाब के मुख्य मंत्री पंजाब के लोगों के लिए फिक्रमंद हैं।

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