फाजिल्का में प्लॉट मालिकों को जारी हुए नए आदेश, पढ़ें

Edited By Kalash,Updated: 04 May, 2026 11:27 AM

plot owners order

ये आदेश 30 जून 2026 तक जिला फाजिल्का में लागू रहेंगे।

फाजिल्का (नागपाल/लीलाधर): जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू (आई.ए.एस.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला फाजिल्का की सीमा के भीतर निजी कब्जे/मालकीयत वाले खाली पड़े प्लॉटों में कूड़े-करकट, गंदगी और गंदे पानी के जमा होने के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए अग्रिम उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।

इन आदेशों के माध्यम से शहर में खाली पड़े प्लॉटों के मालिक/काबिज़ व्यक्ति अपने खाली प्लॉटों में लगे कूड़े-करकट के ढेर, गंदगी और बारिश के रुके हुए गंदे पानी की तुरंत साफ-सफाई अपने स्तर पर करवानी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, अपनी मालकीयत/कब्जे वाले खाली प्लॉट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग (तारबंदी) करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्लॉट में कूड़ा-करकट इकट्ठा होने से रोका जा सके।

व्यक्तियों की मालकीयत/कब्जे के अधीन खाली पड़े प्लॉटों में कूड़ा-करकट, गंदगी और गंदा पानी इकट्ठा होने से कई तरह के हानिकारक जीव-जंतु पैदा होते हैं, जो विभिन्न बीमारियाँ (डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि) फैलाते हैं। इन सबकी रोकथाम के लिए ये आदेश जरूरी हैं। नगर काउंसिल/नगर पंचायत फाजिल्का और अतिरिक्त उपायुक्त सामान्य (यू.डी. शाखा) जिला फाजिल्का अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के माध्यम से इन आदेशों का पालन पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976, एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016 और पंजाब पंचायत राज एक्ट 1994 के अधीन शक्तियों के तहत करवाना सुनिश्चित करेंगे। ये आदेश 30 जून 2026 तक जिला फाजिल्का में लागू रहेंगे।

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