30 सितंबर तक निपटा लें ये काम... नहीं तो करना होगा मुश्किलों का सामना

Edited By Kamini,Updated: 25 Sep, 2025 11:18 AM

pay property tax by september 30

घरों और दुकानों के आगे लगाए गए यूआईडी नंबर प्लेटों के कारण विभाग के पास प्रत्येक संपत्ति का टैक्स विवरण उपलब्ध है।

जालंधर (खुराना): प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों के लिए खास खबर सामने आई है। नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के सुपरिंटेंडेंट महीप सरीन, भूपेंद्र सिंह, बडिंग और राजीव ऋषि ने बताया कि जो लोग 30 सितंबर तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके पश्चात टैक्स की पूरी राशि अदा करनी होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्षों के प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी में 50 प्रतिशत की छूट की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर ही है। अतः इस तिथि तक टैक्स भरने वालों को दोनों प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि अब तक निगम को 31 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त हो चुका है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। घरों और दुकानों के आगे लगाए गए यूआईडी नंबर प्लेटों के कारण विभाग के पास प्रत्येक संपत्ति का टैक्स विवरण उपलब्ध है।

निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों की सूची तैयार कर ली है और अक्तूबर-नवंबर में बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर विक्रांत वर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे घरों के आगे लगी नंबर प्लेट से यू.आई.डी. नंबर लेकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा करें। उन्होंने बताया कि टैक्स वसूली के लिए छुट्टी के दिनों में भी निगम के प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन केंद्र खुले रहेंगे।

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