पंजाब में वाहनों से जुड़ी बड़ी खबर, जारी हुए सख्त Order

Edited By Kalash,Updated: 07 Oct, 2024 04:30 PM

order issued related to vehicle

वाहनों की नंबर प्लेट (Number Plate) तैयार करने वाली दुकानों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।

मानसा : वाहनों की नंबर प्लेट (Number Plate) तैयार करने वाली दुकानों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल ओसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा के अंदर जो भी दुकानदार वाहनों की नंबर प्लेट (number plate of vehicles) तैयार करते हैं या बनाते हैं के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शरारती तत्व नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से बड़ी आसानी से नकली नंबर प्लेट बनवा लेते हैं और बाद में किसी वारदात को अंजाम देते हैं, जिस कारण वारदात में  प्रयुक्त वाहनों को ट्रेस करने में काफी परेशानी आती है।      

उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानें किसी भी व्यक्ति को बिना वाहन के नंबर प्लेट बना कर न दें और नंबर प्लेट सिर्फ वाहन पर लगा कर दी दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।   

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