मजीठिया मानहानि केस की अगली सुनवाई 23 को

Edited By swetha,Updated: 19 Sep, 2019 08:27 AM

next hearing of majithia defamation case on 23

पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता एवं एम.पी. संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट इत्तु सोढी की अदालत ने इसे 23 सितम्बर के लिए स्थगित कर दिया है।

लुधियाना(मेहरा): पंजाब के पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता एवं एम.पी. संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट इत्तु सोढी की अदालत ने इसे 23 सितम्बर के लिए स्थगित कर दिया है। आरोप पत्र तय होने के बाद अदालत में बिक्रम सिंह मजीठिया की गवाही पूरी हो गई है लेकिन उन पर अभी बचाव पक्ष के वकील का क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी है। 

अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया के वकील को मामले संबंधी शेष अपनी पुरी गवाहियां अदालत में पेश करने को कहा है । अपनी शिकायत में मजीठिया ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मोगा में हुई रैली में कहा था कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सत्ता में आने पर पंजाब के रैवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया को नशीले पदार्थों बेचने में शामिल होने पर उन्हें जेल में भेजा जाएगा।

उनके मुताबिक अंग्रेजी समाचार पत्र ने उपरोक्त समाचार अपने चंडीगढ के एडीशन प्रकाशित कर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया था, जबकि उनका परिवार कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय है व उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है। अपनी शिकायत में मजीठिया ने दावा किया था कि वह परमात्मा को मानने वाले तथा नशा रहित हैं।  राजनीतिक कारणों के चलते संजय सिंह ने मोगा रैली में उन पर गलत आरोप लगाए थे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। संजय सिंह आज भी अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी तरफ से वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी दाखिल की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। 

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